PM Kisan Maan Dhan Yojana योजना का उद्देश्य
PM Kisan Maan Dhan Yojana में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किसानों को एक पेंशन दी जाती है, छोटे और सीमांत किसानों को 8 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana यह एक सरकारी योजना है जो वृद्धावस्था सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है।
PM Kisan Maan Dhan Yojana के लिए आवश्यक योग्यता
- यह योजना लघु व सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है।
- इस योजना के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य के भू अभिलेखों के अनुसार किसानों के पास 2 हेक्टर तक की कृषि योग्य भूमि का होना आवश्यक है।
PM Kisan Maan Dhan Yojana में मिलने वाली सुविधाएं
- इस योजना में किसानों को ₹3000 की मासिक किस प्रदान की जाती है।
- यह योजना एक स्वैच्छिक, अंशदायी पेंशन योजना है।
- इस योजना में भारत सरकार के द्वारा सम्मान योगदान प्राप्त होता है।
PM Kisan Maan Dhan Yojana – ध्यान देने योग्य बात 1
यह योजना इन योजनाओं के साथ मानधन अम्ब्रेला के अन्दर आती है।
PM श्रम योगी मानधन योजना
राष्ट्रीय पेंशन योजना-व्यापारी तथा स्वरोजगार वाले व्यक्ति
PM Kisan Maan Dhan Yojana के फ़ायदे
- 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद हर महीने तीन हजार रुपए की पेंशन सुविधा।
- यह योजना पारिवारिक योजना में परिवर्तन हो सकेगी जिसमें पति या पत्नी को 50% राशि प्राप्त करने योग्य होंगे।
- इस योजना में यदि आवेदन करने वाले की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो पति या पत्नी को योजना जारी रखने का अधिकार होगा तथा राशि का 50% प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना में अगर आवेदन करने वाले की आयु 60 वर्ष की हो जाती है तो वह पेंशन का दावा कर सकता है तथा हर महीने पेंशन आवेदक के पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।
- इस योजना में यदि कोई लाभार्थी उसके द्वारा शामिल होने वाली योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम की अवधि में अगर इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा उसके बचत बैंक ब्याज दर के अंतर्गत के साथ लौटा दिया जाएगा।
- इस योजना में यदि कोई लाभार्थी योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद,, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकल जाता है,, तो उसे उस योजना के हिस्से का हिस्सा उसको संचित ब्याज के साथ उसको लौटा दिया जाता है वास्तव में “पेंशन फंड” द्वारा अर्जित या उस पर “बचत बैंक ब्याज” दर पर ब्याज जो भी अधिक प्राप्त हो।
- इस योजना के अंतग्रत यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारण द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी बाद में योजना में नियमित रूप से अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रख सकता है या ऐसे लाभार्थी द्वारा इस योजना में भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से का हिस्सा उसको संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का अधिकार होगा, जो वास्तव में “पेंशन फंड” द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक प्राप्त हो, द्वारा अर्जित किया गया हो।
- इस योजना में लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो, कोष को वापस फंड में जमा किया जाता है।
PM Kisan Maan Dhan Yojana- ध्यान देने योग्य बात 2
इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाले आवेदकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ₹55 से ₹200 हर महीने के बीच योगदान करना होगा

PM Kisan Maan Dhan Yojana Overview (अवलोकन)-
योजना का नाम। | Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना) |
योजना कब शुरू हुई थी। | 12 Sep 2019 |
योजना को किसने शुरू किया था। | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) |
योजना से जुड़ी वेबसाइट कौन सी है। | https://maandhan.in |
ऑनलाइन आवेदन करे। | https://maandhan.in/auth/login |
मंत्रालय कोनसा है। | Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) |
योजना का लाभ कौन ले सकता है। | भारतीय किसान |
योजना से जुड़ने के लिए आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष तक |
PM Kisan Maan Dhan Yojana के लिए पात्रता
- यह योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है।
- इस योजना में प्रवेश करने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष रखी गई है।
- कृषि भूमि दो एक्टर तक राज्य तथा संघ राज्य के भू अभिलेखों के अनुसार होनी चाहिए।
PM Kisan Maan Dhan Yojana – ध्यान देने योग्य बात 3
बड़े किसान: एक किसान जो की संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर से भी अधिक की कृषि भूमि का मालिक हो वो इस योजना के लिए पात्रता नहीं रखता है।
जिन आवेदकों ने इनमे से जिन योजना के लिए आवेदन किया है, वे भी इस योजना के लिए पात्रता रखते है।
- NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना)
- ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)
- EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)
PM Kisan Maan Dhan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
Online-Via CSC द्वारा
नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें ?
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता संख्या IFSC कोड के साथ (बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी )
- नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और आधार कार्ड की जन्मतिथि।
- ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति या पत्नी (यदि कोई हो) साथ में नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा और नामांकित व्यक्ति के विवरण कैप्चर लिए जाएंगे।
- सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना स्वत: करेगा।
- लाभार्थी ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
- नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
- एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
Online
नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें ?
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता संख्या IFSC कोड के साथ (बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी )
- आवेदक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित, लाभार्थी का नाम, आधार संख्या, और जन्म तिथि को फील करेगा।
- आवेदक बैंक खाता विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
- किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएएन) आईडी जेनरेट और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड
- हस्ताक्षर के बाद मैंडेट फॉर्म को अपलोड करें और सबमिट करें
- सबमिट करने के बाद (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan) प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड डाउनलोड करें
PM Kisan Maan Dhan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- सांकेतिक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बचत बैंक खाता / PM – किसान खाता
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PM Kisan Maan Dhan Yojana – आपके सवाल ?
प्रश्न – इस योजना में मैंने आवेदन किया है, क्या मेरे जीवन साथी को पेंशन मिल सकती है?
उत्तर – योजना पारिवारिक पेंशन में बदली जा सकती है जिसमें पति या पत्नी को 50% राशि मिलेगी।
प्रश्न – इस योजना में मासिक अंशदान की नियत तारीख कब होगी?
उत्तर – मासिक योगदान नामांकन की तारीख के समान हर माह उसी तारीख को देय होगा।
प्रश्न – इस योजना में मुझे मेरी पेंशन कब मिलेगी?
उत्तर – आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह पेंशन राशि का दावा कर सकता/सकती है।
प्रश्न – इस योजना का लाभ लेने के लिए मुझे मासिक कितना योगदान करना होगा?
उत्तर – अंशदान, लाभार्थी की आयु पर निर्भर करता है।
प्रश्न – मेरे पास 2 हेक्टर से अधिक कृषि योग्य भूमि है क्या मैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर – नहीं, वह इस योजन का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है।
प्रश्न – मेरे पास में कोई भी कृषि योग्य भूमि पंजीकृत नहीं है क्या मैं किराए की कृषि भूमि पर कार्य कर कर इस योजना में आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर – नहीं।
प्रश्न – यह योजना अटल पेंशन योजना से किस प्रकार अलग है?
उत्तर – यह योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है।
प्रश्न – मैं NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना) /SIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) /EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का सदस्य/लाभार्थी हूं, क्या मुझे इस योजना का भी लाभ मिल सकता है?
उत्तर – नहीं ।
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